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(५३) संख्या-क०नि० ५-१०२३/ ११- २००५-५०० (१३७) -२००३

दिनांक १५ मार्च,२००५

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण समनुदेशन की ऐसी लिखित,जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,२००२(अधिनियम संख्या ५४ सन्‌ २००२) की धारा ३ के अधीन गठित और गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक,मुम्बई द्वारा कम्पनी अधिनियम १९५६(अधिनियम संख्या 01 सन्‌ १९५६) के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसेट रिकन्स्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में निष्पादित हो,पर हस्तान्तरण के रूप में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरों में कमी।

Publish Date: 15-03-2005

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