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(१०२) संख्याः क०नि०-५-४५१३/ ११ -२००७ -५०० (२२)-२००३

दिनांक १७ नवम्बर, २००७

सात सौ पचास करोड रूपये अथवा उससे अधिक की पूंजी निवेश करने वाली वृहद परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी परियोजनाओं के हित में भूमि के अन्तरण के लिए निष्पादित अन्तरण की लिखतों पर १३ फरवरी, २००३ से प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट।

Publish Date: 17-11-2007

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