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(८५) संख्या सं०वि०क०नि०-५-४६२ /११- २००६- ५००(९२)-२००५

दिनांक २३ फरवरी, २००६

स्त्रियों के पक्ष में दस लाख रुपये मूल्य की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के सम्बन्ध में देय स्टाम्प शुल्क में कमी करते हैं और सरकारी अधिसूचना संख्या क०सं०वि० ५-३७०६ /११ - ९८ - ५०० (२०) /९८, दिनांक ३१ अगस्त, १९९८ में संशोधन एवं उसमें अधिसूचना संख्या- सं०विक०नि०-५- १५०४ / ११-२००६ - ५०० (९२)-२००५ दिनांक ०६.०७.२००७ को किया गया संषोधन।

Publish Date: 23-02-2006

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