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(११५) संख्या-क०नि०५-८९३/११ - २०१० -५००(८३) /२००५

दिनांक ०६ मई, २०१०

हाईटेक टाऊनषिप नीति,२००३ के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण /आवास विकास परिच्चद, उत्तर प्रदेष और निजी निवेषकर्ता कम्पनी के मध्य निच्च्पादित हस्तान्तरण के प्रथम लिखत या ९० वर्च्च की अवधि के लिए पटटे के लिखत और विकासकर्ता कम्पनी द्वारा ०५ वर्च्च की अवधि के भीतर भूमि के विकास के लिए राज्य में सात सौ पचास करोड़ रूपये से न्यून निवेषित करने पर दोनों के मध्य निच्च्पादित हस्तान्तरण के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्‍क से छूट प्रदान किया जाना।

Publish Date: 06-05-2010

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