Notifications

Print

(१००) संख्याः १६७७/ शि०का०लख०/२००६

दिनाँक ०४ दिसम्बर, २००६

उत्तर प्रदेश में स्टाक एवं शेयर के कार्य करने वाली संस्थाओं से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ की अनुसूची-१-ख के अनुच्छेद-४३ नोट अथवा मैमोरैन्डम (ब्रोकर्स नोट) के अन्तर्गत विलेखों पर स्टाम्प शुल्क अदा किया जाना ।

Publish Date: 04-12-2006

Current Notifications