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(९०) संख्या बी-३-४११५/ दस -९४-१(११)/७९-भवन

दिनांक १२ अक्टूबर, १९९४

ऐसे राज्य कर्मचारियों को भी भवन निर्माण आदि अग्रिम अनुमन्य होगा जिनका भूखण्ड/भवन उसके तथा उसकी पत्नी (अथवा उसके पति), उसके सगे भाई/भाइयों, उसके पिता, उसकी माता अथवा पुत्र/पुत्रों के अलावा कर्मचारी की पुत्री/पुत्रियों अथवा बहन/बहनों के संयुक्त स्वामित्व में हो अथवा उनके संयुक्त नाम में पट्टे पर हो।

Publish Date: 12-10-1994

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