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(७८) संख्या-क०नि०-७-७२/ ग्यारह - २००६- ५००(६५) /१९९१

दिनांक १६.०१.२००६

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि को सम्बन्धित निकाय/संस्थाओं को वापस किये जाने विषयक वर्तमान प्रक्रिया को विकेन्द्रित किये जाना।

Publish Date: 16-01-2006

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